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कर्मचारियों से कैंटीन सुविधा के लिए वसूले गए शुल्क पर जीएसटी नहीं लगेगा : AAR
एएआर ने अब व्यवस्था दी है कि जहां कैंटीन शुल्क का एक बड़ा हिस्सा नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा और कर्मचारियों से सिर्फ मामूली शुल्क लिया जाएगा, उनमें जीएसटी नहीं लगेगा।