ट्विटर एमडी को राहत, गाजियाबाद पुलिस का पेशी वाला नोटिस कर्नाटक HC से खारिज
मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह माहेश्वरी का बयान वर्चुअल माध्यम से या उनके आवास पर या कार्यालय आकर दर्ज करे. हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 41 ए के तहत नोटिस का भेजा जाना ऐसा लगता है कि किसी दुर्भावनापूर्ण से ये भेजा गया है. सेक्शन 160 के तहत नोटिस भेजा जाना चाहिए.
कोर्ट ने कहा, “यह न केवल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी प्राप्त करने में पुलिस की विफलता है, बल्कि मामले के गुणों के बारे में अशुभ चुप्पी और केवल क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के विषय पर अदालत को मनाने का प्रयास है.” माहेश्वरी के इस दावे का मुद्दा उठाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही सामग्री पर उनकी कोई भूमिका नहीं है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कही थी ये बात
पिछली सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि गाजियाबाद पुलिस एक व्यक्ति द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किये गए उस विवादास्पद वायरल वीडियो मामले की जांच करने को लेकर उत्सुक नहीं है, जिसमें ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की भूमिका की जांच शामिल है.
उक्त वीडियो में दावा किया गया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की दाढ़ी काट दी गई थी और उसे ‘जय श्री राम’ और ‘वंदे मातरम’ बोलने के लिए मजबूर किया गया था.
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