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RBI imposes penalty on hdfc bank for National Housing Bank rule avoid reason here is details | HDFC बैंक की RBI ने लगाई लंका, एक छोटी सी गलती के लिए भरना पड़ेगा लाखों का जुर्माना

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Photo:INDIA TV एक छोटी सी गलती के लिए भरना पड़ेगा लाखों का जुर्माना

Bank News: RBI देश का केंद्रीय बैंक है। वह देश में मौजूद सरकारी और गैर सरकारी बैंकों पर नजर रखता है। उसके द्वारा बनाए गए नियम का उल्लंघन अगर कोई बैंक करता है तो नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई होती है। इस बार देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC से गलती हुई है। उसको लेकर RBI ने भारी जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के कुछ प्रावधानों को पूरा नहीं करने के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी) पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी की 31 मार्च 2022 को वित्तीय स्थिति के आधार पर एनएचबी ने कंपनी का सांविधिक निरीक्षण किया था। 

क्या था मामला?

आरबीआई ने बयान में बताया कि निरीक्षण में इसका खुलासा हुआ कि कंपनी 2019-20 के दौरान कुछ जमाकर्ताओं की मैच्योरिटी जमा राशि को उनके नामित बैंक खातों में स्थानांतरित नहीं कर सकी थी। इसके बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के कुछ दिनों बाद बैंक के तरफ से आरबीआई को जवाब दिया गया था। कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रावधानों को नहीं मानने का आरोप पर्याप्त है और उसपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। बता दें कि पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पांच सहकारी बैंकों पर निकासी समेत कई प्रतिबंध लगाये थे। आरबीआई ने यह कदम इन बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए उठाया था। 

इन 5 बैंकों पर प्रतिबंध

आरबीआई ने अलग-अलग बयानों में कहा कि ये प्रतिबंध छह महीनों तक प्रभावी रहेंगे। इन प्रतिबंधों के कारण ये बैंक आरबीआई को पूर्व सूचना दिए बिना ना तो ऋण स्वीकृत कर सकते हैं, ना कोई निवेश कर सकते हैं, कोई नया दायित्व नहीं उठा सकते हैं और अपनी किसी संपत्ति का हस्तांतरण या उसका अन्य कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं। आरबीआई के अनुसार, एचसीबीएल सहकारी बैंक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) और शिमशा सहकार बैंक नियमित, मद्दुर, मांड्या (कर्नाटक) की मौजूदा नकदी स्थिति के कारण इन बैंकों के ग्राहक अपने खातों से रुपये की निकासी नहीं कर सकेंगे। हालांकि उर्वाकोंडा सहकारी नगर बैंक, उर्वाकोंडा (अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) के ग्राहक 5,000 रुपये तक की निकासी कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि पांचों सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से पांच लाख रुपये तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

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