बूस्टर डोज के नियमों में ढील देने की तैयारी में केंद्र सरकार, विदेश जाने वालों को होगी सुविधा
नयी दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) कोविड रोधी टीके की एहतियाती (बूस्टर) खुराक (Booster Dose) के मानदंडों में ढील देने की तैयारी में है, ताकि विदेश जाने वालों को निर्धारित नौ महीने की प्रतीक्षा अवधि से पहले यह खुराक मिल सके. सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा किया जाना बाकी है. सूत्रों ने कहा कि विदेशी यात्रियों के लिए एहतियाती खुराक के मानदंडों में ढील देने का निर्णय टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) की सिफारिशों पर आधारित है.
सूत्रों ने बताया कि सलाहकार समिति ने सिफारिश की थी कि जिन लोगों को विदेश यात्रा करने की आवश्यकता है, वे नौ महीने के अनिवार्य अंतराल से पहले जिस देश की यात्रा कर रहे हैं, उसके नियमों के अनुसार कोविड टीके की एहतियाती खुराक ले सकते हैं. अब तक, 18 वर्ष से अधिक उम्र के वे सभी लोग जिन्होंने दूसरी खुराक के नौ महीने पूरे कर लिए हैं, एहतियाती खुराक लेने के लिए पात्र हैं. एक सूत्र ने कहा, ‘पिछले हफ्ते इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और एनटीएजीआई ने सिफारिश की थी कि जिन लोगों को विदेश यात्रा करने की जरूरत है, वे निर्धारित नौ महीने की प्रतीक्षा अवधि से पहले एहतियाती खुराक ले सकते हैं.’
गौरतलब है कि सरकार की ओर से अब 18 साल से 59 साल तक के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का फैसला लिया गया है. 10 अप्रैल से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है. व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगी होगी, उसे बूस्टर डोज भी उसी वैक्सीन की ही लगेगी. बूस्टर डोज लगवाने के लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा. कोविन एप पर पहले से ही किए गए रजिस्ट्रेशन के जरिये बूस्टर डोज लगाई जाएगी. किसी व्यक्ति को कोविड के अलग-अलग टीकों की डोज देने की देश में अनुमति नहीं है, जिसका मतलब है कि बूस्टर डोज उसी टीके की होगी जिसकी पहली व दूसरी खुराक दी गई थी.
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Tags: Booster Dose, Central government
FIRST PUBLISHED : May 11, 2022, 23:37 IST