Supertech Twin Tower: सुपरटेक के ‘ट्विन टॉवर’ ढहने के 2 दिन पहले Supreme Court का बड़ा फैसला, सुनकर झूम उठेंगे ग्राहक
दिल्ली से सटे नोएडा में सबसे विवादित और चर्चित इमारत सुपरटेक ट्विन-टॉवर’ को 28 अगस्त रविवार को ढहाया जाएगा। इससे दो दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने ट्विन-टॉवर’ के खरीदारों को बहुत बड़ी राहत दी है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सुपरटेक के 40 मंजिला ‘ट्विन-टॉवर’ के घर खरीदारों को उनकी पूरी धनराशि वापस दी जाएगी।
न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर 93ए के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में स्थित इन ‘ट्विन-टॉवर’ को गिराने का आदेश दिया है और इस भवन को 28 अगस्त को तोड़ा जाना है। शीर्ष अदालत ने दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही फर्म के अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में एक करोड़ रुपये जमा करने को भी कहा।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि ‘ट्विन-टॉवर’ के घर खरीदारों को उनके द्वारा जमा किया गया पूरा धन वापस मिलेगा। हालांकि, फिलहाल उन्हें एक करोड़ रुपये में से भुगतान किया जाएगा, जिसे 30 सितंबर तक आईआरपी द्वारा जमा किया जाएगा।
न्यायालय के पिछले साल के आदेश के अनुसार घर खरीदारों को उनका पैसा वापस किया जाना है। इस आदेश के तहत धनवापस करने की मांग करने वाली कई अवमानना याचिकाओं पर इस समय सुनवाई चल रही है। पीठ ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि ट्विन-टॉवरों के घर खरीदारों को अदालत के 31 अगस्त 2021 के आदेश के अनुसार उनका पूरा धन वापस मिले।
सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने कहा, ‘‘इस बीच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अदालत के फैसले के तहत घर खरीदारों को उनकी बकाया राशि का कुछ रिफंड मिले, हम आईआरपी को इस अदालत की रजिस्ट्री में 30 सितंबर तक एक करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देते हैं।’’
न्यायालय ने कहा कि न्याय मित्र गौरव अग्रवाल अक्टूबर के पहले सप्ताह में आईआरपी के साथ बैठेंगे और संयुक्त रूप से घर खरीदारों की बकाया राशि पर काम करेंगे। अग्रवाल सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस संबंध में पूरा विवरण जमा करेंगे, ताकि कुछ राशि वापस लौटाई जा सके।