स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाले कानून से उद्योग पर नहीं पड़ेगा नेगेटिव इफेक्ट
सीआईआई ने अपने बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के साथ हैं. नए कानून में इस तरह तैयार किये गए हैं जिससे राज्य में कंपनियों का कोई परेशानी न हो. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह कानून 50,000 रुपये से कम की मासिक वेतन वाली नौकरियों के लिए है. इसके दायरे में केवल अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक ही इस अधिनियम के दायरे में आएंगे.
गौरतलब है कि मार्च, 2020 में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस हरियाणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थियों को रोजगार विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी थी. यह क़ानून राज्य में 50 हज़ार रुपये प्रति माह से कम के वेतन वाली नौकरियों पर लागू होगा.
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