राष्ट्रीय
लकड़वाला मामले में छोटा राजन के खिलाफ CBI की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट को मंजूर
विशेष न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और राजन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 (सबूत की कमी होने पर आरोपी की रिहाई) के तहत ’रिहा’ करने का निर्देश दिया. अदालत ने राजन को 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा.