सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील को को त्रिपुरा हाईकोर्ट से गुवाहाटी हाईकोर्ट किया ट्रांसफर, बताया ‘अजीबोगरीब मामला’
नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने दो अन्य न्यायाधीशों द्वारा मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद सोमवार को उसके एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ त्रिपुरा उच्च न्यायालय में दायर एक अपील को गौहाटी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया.
इसे ‘अजीबोगरीब मामला’ बताते देते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने याचिकाकर्ता के साथ-साथ राज्य के वकील द्वारा मामले को गौहाटी उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए सहमति देने के बाद यह आदेश पारित किया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी सुनवाई कर सकता है.
राज्य की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि इस समय त्रिपुरा उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित चार न्यायाधीश हैं. उन्होंने कहा कि दो न्यायाधीशों ने पिछले साल सितंबर में एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद दायर अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
पीठ ने कहा, ‘यह एक अजीबोगरीब मामला है. आज, हमारे पास वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई की सुविधा है. हम इसे औपचारिक रूप से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं. उच्च न्यायालय वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस पर सुनवाई कर सकता है.’
मामले को स्थानांतरित करने वाले उच्च न्यायालय ने गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रशासनिक निर्देश जारी करने के लिए कहा ताकि मामले की सुनवाई वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शीघ्रता से की जा सके. पीठ ने कहा, ‘रिट अपील त्रिपुरा उच्च न्यायालय से गौहाटी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएगी।.’ पीठ ने कहा कि चूंकि मामले की सुनवाई वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी, इसलिए वकील त्रिपुरा से भी इस पर बहस कर सकते हैं.
सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि मामले को गौहाटी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए. पीठ ने कहा कि एक एकल न्यायाधीश ने पिछले साल सितंबर में इस मामले में आदेश पारित किया था जिसके बाद याचिकाकर्ता ने इसे त्रिपुरा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी. पीठ ने कहा कि चूंकि दो न्यायाधीशों ने अपील की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, इसलिए मामले पर फैसला सुनाने के लिए वहां एक पीठ का गठन नहीं किया जा सकता है.
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